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न्यायालय का फैसला : जरा सी बात पर हुई बोलचाल और फिर मार दी कुल्हाडी, हुई मौत, हत्यारे को आजीवन कारावास

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⚫ घायल को लेकर अस्पताल जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित

⚫ पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज

हरमुद्दा
शाजापुर, 28 जून। मेरे घर की तरफ तू क्यों आता है। मंदिर के पास ट्रैक्टर खड़ा क्यों करता है। इस बात पर दोनों में विवाद हुआ। आरोपी ने सिर पर कुल्हाड़ी दे मारी और जंगल की तरफ भाग गया। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लेकर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने आजीवन कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ए.डी.पी.ओ. शाजापुर ने हरमुद्दा को बताया कि षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार नामदेव, जिला शाजापुर द्वारा आरोपी लालूगिरी गोस्वामी पिता सिद्धनाथ गिरी, उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम चौंसला कुल्मी जिला शाजापुर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवान कारावास व 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

यह हुआ था घटनाक्रम

श्री रायकवार ने बताया कि 07 अक्टूबर 2020 को सुबह जब फरियादी अपने घर के बाहर खडा था, तभी 8:30 बजे गांव का लालूगिरी कुल्हाडी लेकर उसके घर के सामने से निकलकर जंगल तरफ जा रहा था। धर्मेन्द्र पाटीदार (कुल्मी) जंगल तरफ से पगडण्डी रास्ते से घर आ रहा था।

जरा सी बात पर हुई गाली-गलौच और मार दी कुल्हाड़ी

तभी फरियादी के घर से थोडी दूर पर जगदीश पाटीदार के खेत के पास दोनों आमने सामने मिले तो धर्मेन्द्र कुल्मी से लालूगिरी बोला कि वह उसके घर की तरफ क्यों आता है और मंदिर के पास ट्रेक्टर क्यों  खडा रखता है। आरोपी लालूगिरी ने धर्मेन्द्र  से गाली गलोच करते हुए उसे कुल्हाडी से सिर के पीछे तरफ मारा, जिससे धर्मेन्द्र नीचे गिर गया। उसी समय फरियादी राजेश मौके पर पहुंचा, वहां पर पास में खडे लोग भी दौडकर मौके पर गए तो आरोपी उन्हेंं देखकर कुल्हाडी सहित जंगल तरफ भाग गया।

पुलिस ने किया प्रकरण पंजीबद्ध

फरियादी राजेश पाटीदार की उक्त रिपोर्ट पर से थाना बैरछा द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया।

डॉक्टर ने कर दिया मृत घोषित

घायल धर्मेन्द्र को राजश्री अपोलो अस्पताल इन्दौर में उसके परिवार वाले लेकर गये,  जहां पर डॉक्टर द्वारा घायल धर्मेन्द्र को मृत घोषित किया गया।

तर्क से सहमत होकर सुनाई सजा

थाना बैरछा पुलिस के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्या‍यालय में प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माने से दण्डित किया।

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