सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश,फोटो वीडियों पर प्रतिबंध

हरमुद्दा
नीमच, 29 मई। जिले की संपूर्ण राजस्‍व सीमा क्षैत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली फोटो, चित्र प्रसारित करने पर या अन्‍य सामाजिक वैमनस्‍यता पैदा करने वाले, संदेश एवं उनकी फार्वडिंग, ट्विटर, फेसबुक, वाट्सअप इत्‍यादि सोशल मीडिया पर पोस्‍ट पर कमेन्‍टस इत्‍यादि करने की पूर्वानुसार गतिविधियों का प्रतिबंधित किया गया है।
यह आदेश कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी राजीव रंजन मीना द्वारा दण्‍ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत जन-सामान्‍य के कल्‍याण एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला नीमच की सम्‍पूर्ण राजस्‍व सीमा क्षैत्र में जारी किया गया है।
27 जुलाई तक आदेश प्रभावशील
यदि कोई उपरोक्‍त आदेश का उल्‍लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्‍ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जाएगा। यह आदेश 28 मई से 27 जुलाई 2019 तक प्रभावशील रहेगा। उक्‍त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्‍लघंन धारा-188 भारतीय दण्‍ड विधान अन्‍तर्गत दण्‍डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। यह आदेश तत्‍काल प्रभावशील होगा।

अतिवर्षा एवं बाढ पूर्व तैयारियों संबंधी बैठक 3 जून को
नीमच, 29 मई। अतिवर्षा एवं बाढ की स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारियो के संबंध में 3 जून 2019 को टीएल बैठक के पश्‍चात कलेक्‍टर सभाकक्ष नीमच में बैठक का आयोजन किया गया है। जिलास्‍तरीय बैठक में सभी जिला अधिकारियों को अपनी-अपनी कार्य योजना बैठक में प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिए गए है।

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