अपहरण और बलात्कार : नाबालिक को ले गया भगा कर, शादी कर किया दुष्कर्म, वापस छोड़ कर भाग गया आरोपी, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
⚫ कोर्ट ने सुनाई तीन धाराओं में सजा
⚫ सजा के साथ किया अर्थदंड से दंडित
हरमुद्दा
शाजापुर, 2 जुलाई। खेत पर काम करते-करते नाबालिक घर पर खाना गई। वापस नहीं आई। उसे आरोपी भगा कर गुजरात ले गया। शादी की और दुष्कर्म भी। घर छोड़कर फिर भाग गया। कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। अर्थदंड से दंडित भी किया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया हरमुद्दा को बताया कि विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी सोबारसिंह पिता गोपाल सिंह राजपूत, आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम सारसी थाना मो बडोदिया जिला शाजापुर म0प्र0 को भादवि की धारा 363 में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदण्ड , भादवि की धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5एल/6 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घर खाना खाने गई तभी से थी गायब
श्री रायकवार ने बताया कि, घटना 1 मई 2018 की है। पीडिता अपनी मां के साथ प्याज निकालने मजदूरी के लिए गई थी। दिन में करीब दो बजे पीडिता खाना खाने अपने कमरे पर गई और वापस नहीं आई तो पीडिता की मां ने आरोपी सोबार सिंह के विरूद्ध थाना कोतवाली शाजापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई।
गुजरात ले गया, शादी की और रखा पत्नी बनाकर
पुलिस को पीडिता ने बताया कि, आरोपी सोबार सिंह पीडिता को शादी करने का कहकर उसका व्यपहरण कर अहमदाबाद गुजरात ले गया। जहां चोटिला मंदिर पर उसकी मांग भरकर उससे शादी की तथा पत्नी बनाकर रखा। चोटिला से शाजापुर लाकर उसे छोडकर चला गया।
तर्कों से सहमत होकर सुनाई सजा
थाना कोतवाली के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। देवेन्द्र कुमार मीना, डी.पी.ओ. शाजापुर के मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी प्रतीक श्रीवास्त्व, एडीपीओ शाजापुर के द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया।