अवकाश प्रतिबंधित : किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं, जरूरी होने पर ही मिलेगी अनुमति वरिष्ठ द्वारा
हरमुद्दा
रतलाम 07 सितंबर। जिले की नगर परिषद सैलाना के आम निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत आदर्श आचरण संहिता नगर परिषद सैलाना क्षेत्र अंतर्गत प्रभावशील है।
इस संबंध में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है कि निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के अवधि तक के लिए जिले में राज्य शासन एवं राज्य शासन के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नगरीय निकाय, शासकीय तथा अर्ध शासकीय विभागों में सेवारत अधिकारियों, कर्मचारियों का अवकाश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
मंजूर किए बिना नहीं जा सकेंगे अवकाश पर
अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की सहमति के बगैर किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृति के लिए प्रकरण सिर्फ उस स्थिति में अनुशंसित किया जाएगा। जब संबंधित का अवकाश पर जाना अत्यंत आवश्यक हो।