कलेक्टर बड़ी कार्रवाई : आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 28 आरोपियों को किया जिला बदर
⚫ 6 जिलों की राजस्व सीमा से रहेंगे सभी बाहर
हरमुद्दा
रतलाम 10 दिसम्बर। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 28 आरोपियों को लोक शांति तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला बदर कर दिया है। सभी आरोपी जिला बदर की कार्रवाई के दौरान 6 जिलों की राजस्व सीमा से बाहर रहेंगे।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सूर्यवंशी द्वारा जिन आरोपियों को जिला बदर किया गया है उनमें पुलिस थाना सैलाना के ग्राम कोटडा के कालू पिता जालू मईडा, पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम का मंगल पिता देवीलाल जाट, पुलिस थाना ताल का बंटी पिता नाथु, पुलिस थाना जावरा का वसीम उर्फ पीपीप पिता शेरु उर्फ एहमद हुसैन, पुलिस थाना नामली का मोहन पिता सीताराम परिहार, पुलिस थाना आलोट का ज्ञानसिंह पिता रामसिंह डोडिया, पुलिस थाना सैलाना का जावेद पिता बिन्दु खां पठान, पुलिस थाना माणकचौक रतलाम का विरेन्द्र पिता बाबूलाल राठौर, पुलिस थाना जावरा शहर का संजय पिता जगदीश सोनी, पुलिस थाना जावरा शहर का राहुल पिता हरिसिंह यादव, औद्योगिक क्षेत्र रतलाम का गनी उर्फ गजेन्द्र पिता नाहरसिंह, पुलिस थाना विक्रमगढ आलोट का इरशाद उर्फ इरसाद पिता रुस्तम खां, पुलिस थाना जावरा का गब्बर पिता मासुक उर्फ माशुक कुरैशी, पुलिस थाना माणकचौक का लक्की उर्फ प्रकाश सोनावा पिता बाबूलाल सोनावा, पुलिस थाना जावरा का अल्फेज उर्फ अल्फेश पिता नजीम उर्फ नदीम खां, पुलिस थाना विक्रमगढ आलोट का संजू उर्फ संजय पिता जगदीश सोनी, पुलिस थाना रिंगनोद के ढोढर का विरेन्द्र पिता नागुसिंह चौहान, पुलिस थाना आलोट का शकील पिता हबीब खान, पुलिस थाना रावटी का सायसिंह पिता रायसिंह गामड, पुलिस थाना माणकचौक का अकबर पिता मोहम्मद सुल्तान घोसी, पुलिस थाना जावरा का महेन्द्रसिंह पिता विक्रमसिंह राजपूत, पुलिस थाना सैलाना का अकबर पितानूर मोहम्मद पठान, पुलिस थाना माणकचौक का गोलू उर्फ विक्की पिता नन्दकिशोर सोलंकी, पुलिस थाना आलोट का वसीम पिता रफीक, पुलिस थाना जावरा का नाहर पिता एहमद उर्फ बब्बु कुरैशी, पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा का मनोज पिता मोतिया कंजर, पुलिस थाना सैलाना का गोविन्द पिता मांगीलाल कटारा तथा पुलिस थाना नामली का आशीष पिता कन्हैयालाल सोनावा शामिल हैं।
6 जिलों की राजस्व सीमा से रहेंगे सभी बाहर
सभी आरोपियों को 6-6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। जिला बदर अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमाओं सहित समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर रहेंगे।