कोर्ट का फैसला : दो तस्कर भाइयों को सुनाई 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

मुखबीर की सूचना पर की गई घेराबंदी

⚫ ट्रक की तलाशी लेने पर मिली अफीम और डोडा चूरा

⚫ दो लाख रुपए के जुर्माने से भी किया दंडित

हरमुद्दा
जावरा, 24 अप्रैल। अफीम और मादक तस्करी करने वाले दो भाइयों को न्यायालय ने 15सी, 18सी एन.डी.पी.एस एक्ट में 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया गया।

विशेष लोक अभियोजक एवं प्रकरण में पैरवीकर्ता शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि एन.डी.पी.एस. एक्ट द्वारा बताया गया कि घटना 14 मार्च 2019 को थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पर पदस्थ उप निरीक्षक आर.के.चौहान को मुखबीर से सूचना मिली। इस पर मंदसौर नीमच हाईवे, भीमाखेडी चौराहा, जावरा पर नाकाबंदी कर जावरा तरफ से आ रहे ट्रक क्रं.पी.बी.06-7407 को घेराबंदी कर रोका।

ली गई तलाशी, मिला अफीम और डोडा चुरा

एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए दोनो संदेहियों की तलाशी ली। एक के पास बनियान के अंदर एक प्लास्टिक की थैली में अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली। जिसका मौके पर तौल करते एक किलोग्राम होना पाया गया, उसके पश्चात् ट्रक की तलाशी ली, तो उसके अंदर गेहु व चने के कट्टो के नीचे कुल 14 बोरो में भरा अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा मिला, जिसका मौके पर तौल करते 5 क्विंटल 60 किलोग्राम होना पाया।

अवैध मादक पदार्थों के साथ किया दोनों को गिरफ्तार

मौके पर ही दोनो आरोपीगण के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ अफीम व डोडाचुरा मय ट्रक के जप्त कर उन्हें गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा अनुसंधान उपरांत विशेष न्यायालय जावरा में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

तस्कर भाइयों को न्यायधीश ने सुनाई सजा

विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)
रुपेश शर्मा जावरा, जिला रतलाम ने आरोपी कोमलप्रितसिंह पिता हरनेकसिंह 28 साल एवं बब्बु पिता हरनेकसिंह 31 साल निवासी तरण तारण पंजाब को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15सी में 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000/-रुपए अर्थदण्ड एवं व धारा 18सी में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/-रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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