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अभिभाषक संघ की मांग:जिला न्यायालय को बंजली ले जाने की कार्रवाई करें निरस्त

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हरमुद्दा
रतलाम,27 जून। जिले के प्रभारी मंत्री सचिन यादव के रतलाम प्रवास के दौरान जिला अभिभाषक संघ का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला। संघ ने जिला न्यायालय भवन को बंजली में स्थानांतरित करने की कार्रवाई निरस्त करने की मांग की। प्रभारी मंत्री ने इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दशरथ पाटीदार एवं सचिव प्रकाशराव पवार ने बताया कि अपने कामकाज के बीच कई अभिभाषकों ने जिला न्यायालय से कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्यायालय भवन के स्थानांतरण की कार्रवाई को अनुचित बताया।
आवागमन की दृष्टि से सर्व सुविधा युक्त
ज्ञापन में अभिभाषक संघ ने कहा कि जिला न्यायालय का वर्तमान भवन रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड और अन्य निजी बस स्टैंड के नजदीक होकर आवागमन की दृष्टि से सर्व सुविधा युक्त है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 20 अप्रैल 2017 को भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, श्रम न्यायालय, न्यायाधीशों के आवास हेतु बंजली में भूमि आवंटित कर राजस्व अभिलेख में नवीन न्यायालय भवन बाबत नोइयत परिवर्तन की गई है। इसके बाद से जिला न्यायालय भवन को अंतरित करने की कार्यवाही आरंभ हो गई है।
सभी को होगी परेशानी
उन्होंने बताया कि जिला न्यायालय का वर्तमान भवन आवागमन की दृष्टि से सर्व सुविधा युक्त है। इसे बंजली में स्थानांतरित करने पर पक्षकारों और अभिभाषकों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।संघ ने बताया कि अभिभाषकों को जिला न्यायालय के साथ कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालयों में भी पैरवी के लिए उपस्थित होना पड़ता है। कलेक्टर कार्यालय वर्तमान न्यायालय भवन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है,जबकि प्रस्तावित न्यायालय भवन स्थल से कलेक्टर कार्यालय की दूरी 11 किलोमीटर रहेगी। इससे अभिभाषकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
यहां हो सकता है विस्तार
संघ ने बताया कि जिला न्यायालय के पास बीमा हॉस्पिटल की खाली भूमि, माल खाना, गैरेज के पास की खाली भूमि और बंद पड़े मांटेसरी स्कूल की भूमि के साथ रिक्त हुए पशु चिकित्सालय की भूमि और पुराने कलेक्टर कार्यालय के परिसर एवं भूमि उपलब्ध है। इनका उपयोग न्यायालय भवन विस्तार के लिए किया जा सकता है। प्रशासन यदि न्यायालय को नवीन स्थान पर स्थानांतरित करना ही चाहता है, तो नए कलेक्टर कार्यालय के पास उपलब्ध शासकीय भूमि पर भी यह कार्य किया जा सकता है। इससे अभिभाषकों के साथ असंख्य पक्षकारों को भी असुविधा से बचाया जा सकता है।
बंजली में स्थानांतरण की कार्यवाही अव्यवहारिक
अभिभाषक संघ ने बंजली में स्थानांतरण की कार्यवाही को अव्यवहारिक बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 16 जुलाई 2018 को कलेक्टर को लिखे गए पत्र की प्रति भी प्रभारी मंत्री को दी गई, जिसमें कलेक्टर कार्यालय के पास भूमि होने पर उसे आवंटित करने और बंजली में किए गए आवंटन को निरस्त करने को कहा गया था।

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