विद्यार्थियों को लाइसेंस के बिना नहीं चलना चाहिए वाहन:सोनी
हरमुद्दा
रतलाम, 28 जून। विद्यार्थियों को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है। 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी को गैर वाली गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। अतिथियों ने पौधरोपण किया।
यह विचार मुख्य अतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार सोनी ने व्यक्त किए। श्री सोनी उत्कृष्ट विद्यालय आलोट में शुक्रवार को आयोजित विधिक जागरूकता शिविर के तहत विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मुख्य आतिथ्य में, डीएलओ सुश्री अंकिता प्लास की अध्यक्षता में एवं संस्था के प्रभारी प्राचार्य कोदरलाल मईडा की मौजूदगी में हुए विधिक जागरूकता शिविर में श्री सोनी ने विद्यार्थियों को कानून की छोटी-छोटी जानकारी सुरक्षा की दृष्टि से बताई। साइबर क्राइम के बारे मे जानकारी दी। डीएलओ सुश्री अंकिता प्लास ने भी जानकारी दी। आयोजन में महेंद्रसिंह सोलंकी, जाकिर काजी, रुकसाना काजी, विजय प्रजापत, शंकरलाल, रघुनंदन, सतीश मीणा, प्रमोद व्यास, राहुल मौजूद थे। संचालन महेंद्रसिंह पंवार ने किया। अतिथियों ने शाला प्रागंण मे पौधरोपण किया गया।