नेशनल लोक अदालत : नगर निगम में संपत्ति कर और पेयजल राशि जमा कराने पर सर चार्ज में मिलेगी छूट
⚫ बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि
हरमुद्दा
रतलाम, 13 मई । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने के लिए 13 मई 2023 शनिवार को नेशनल लोक अदालत होगी।
इसके तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है। इसके अलावा बकायादार 13 मई को प्रातः 9 से रात्रि 12 बजे तक वेबसाईट पर ऑन लाईन जमा कर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50,000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 10,000/ तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार से अधिक तथा एक लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी।