कोर्ट का फैसला : महिला की टापरी में आग लगाने वाले आरोपी को 07 साल की सजा और जुर्माना, कमल को सजा दिलाने में कमल ने की पैरवी
⚫ आरोपी ने की महिला के साथ मारपीट
⚫ महिला को दी जान से मारने की धमकी
हरमुद्दा
शाजापुर, 2 जून। महिला शाम को टापरी में थी, तभी आरोपी ने उसमें आग लगा दी। महिला बचते हुए बाहर निकली तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां पर सबूतों और तर्कों के आधार पर आरोपी को 7 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि घटना दिनांक 28 जून 2017 को आरोपी कमल यादव ने शाम लगभग 06 बजे ग्राम गुर्जरखेडी में फरियादिया की टापरी (घर) जिसमें फरियादिया रहती थी, उसमें आग लगाकर नष्ट कर दी। उसकी टापरी में रखा पूरा सामान जल गया। जब फरियादिया घर से बाहर निकली तो आरोपी ने फरियादिया के साथ मारपीट की और अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। थाना नलखेडा पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुूत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल गोयल शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा
न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा आरोपी कमल पिता पन्नालाल यादव उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम गुर्जर खेडी, थाना नलखेडा जिला आगर मालवा को भादवि की धारा 436 में दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठिन कारावास एवं 2000/- रुपए के अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 323 में दोषी पाते हुए 06 माह के कठिन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसके साथ ही फरियादी को हुए नुकसान के लिए अभियुक्त कमल पर 40,000/- रुपए प्रतिकर भी अधिरोपित किया गया।