चिकित्सक एवं अस्पताल संचालक करें नियमों का पालन
हरमुद्दा
शाजापुर, 03 जुलाई। मध्यप्रदेश नर्सिग होम एक्ट तथा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशों के अनुसार बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/पंजीयन के प्रायवेट प्रेक्टिस न करें न ही अस्पताल संचालित करें। पैथॉलाजी लेब भी ऐसे चिकित्सक द्वारा संचालित की जाएगी, जो एम डी होंगे। निरीक्षण के दौरान शासन के नियमों, निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित चिकित्सक/अस्पताल संचालक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। साथ ही निजी चिकित्सकों, अस्पताल संचालकों से भी कहा है कि वे एक्ट के अंतर्गत पंजीयन की एक प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में अविलंब प्रस्तुत करें।