न्यायालय का फैसला : चाकू से हमला करने के दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास

बात थी केवल ₹7000 के लेनदेन को लेकर

जुंए के लिए रुपए नहीं देने पर दी अश्लील गालियां भी

हरमुद्दा
रतलाम 7 दिसंबर। ₹70000/- के लिए चाकू मारकर घटना  करने के दो आरोपियों को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी ने विभिन्न धाराओं में पांच-पांच वर्ष के सश्रम  कारावास एवं 6000/-6000/- रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई।

अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने हरमुद्दा को बताया कि घटना 9 फरवरी 2017 की रात्रि 8:00 बजे की है। फरियादी रियाज उर्फ माना पिता अब्दुल रऊफ खान निवासी शैरानीपुरा रतलाम ने पुलिस थाना माणक चौक में रिपोर्ट लिखवाई कि उसके चाचा द्वारा उसे ₹70000 विजय पांडे को देने के लिए भेजा गया था। वह रुपए देने जा रहा था।

जुंए के रुपए नहीं देने पर दी अश्लील गालियां, और घोप दिया चाकू

उसी समय रास्ते में उसे दोस्त आरोपी जावेद उर्फ बारीक पिता लाल मोहम्मद निवासी कुंजडो का वास ने फोन कर नाहर कन्वेंट स्कूल के पीछे मैदान पर थोड़ी देर के लिए बुलाया था। वह वहां पहुंचा तो अन्य आरोपी अमजद उर्फ डकैत पिता मोहम्मद रफीक निवासी घास बाजार दोनों कार में बैठकर शराब पी रहे थे।  उन्होंने जुंए के रुपए की मांग की। रुपए नहीं देने पर अश्लील गालियां देते हुए दोनों आरोपी ने चाकू से पेट  पर हमला किया। जिससे वह घायल हो गया।

पुलिस ने किया न्यायालय में चालान प्रस्तुत

बाद में वह ऑटो में बैठकर विजय पांडे के पास गया । जहां से उसे सरकारी अस्पताल ले गए। जहां उसने देखा तो उसके 70000 /- रुपए उसकी जेब में नहीं मिले। पुलिस थाना माणक चौक ने मामले की  विवेचना कर चालान प्रस्तुत किया। 

न्यायाधीश ने सुनाई सजा

जहां न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 307 भा.द.वि. में पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹6000 /-6000/-के अर्थ दंडसे दंडित किया। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने की ।

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