लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को : बैंक, नगर निगम, विद्युत मंडल सहित अन्य संस्थाओं के प्रकरणों पर होगी सुनवाई
⚫ आपसी समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण
⚫ छूट का लाभ उठा सकते हैं आमजन
हरमुद्दा
रतलाम 08 दिसंबर। म.प्र. विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा तहसील व जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को किया जाएगा। लोक अदालत में बैंक, नगर निगम, विद्युत मंडल, सहित अन्य उपभोक्ता सेवा वाले संस्थानों में आपसी समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण होगा।
कनिष्ठ लेखाधिकारी भारत संचार निगम लिमिटेड वर्षा चौधरी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में राजस्व की लंबित राशि से संबंधित लगभग 500 प्रकरणों को रतलाम, जावरा, सैलाना तथा आलोट न्यायालयों में प्रस्तुत किया है। लोक अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के लिए रतलाम, जावरा, सैलाना तथा आलोट के न्यायालयों में संबंधित खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
छूट का लाभ उठा सकते हैं आमजन
भारत संचार निगम लिमिटेड ने प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष छूट का प्रावधान रखा है। उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार प्रकरण निराकरण के लिए बीएसएनएल के कार्यालय में भी 9 दिसम्बर के पूर्व सम्पर्क कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। दूरभाष, मोबाइल, एफटीटीएच के लंबित राशि के प्रकरणों से संबंधित उपभोक्ता से आपसी समझौते से 10 से 50 प्रतिशत राशि तक छूट का लाभ लेकर प्रकरण निपटाने की अपील की है।
संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार) की राशि में छूट
शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने के लिए नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है। नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50,000/ रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000/- रुपए तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000 रुपए से अधिक तथा 1,00,000/-रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाएं।