फैसला : खतरनाक हथियारों के साथ लूट करने वाले आरोपी को 7 वर्ष का कारावास
⚫ मामला करीब 10 साल पहले का
⚫ दो आरोपी के हाथ में थी तलवार और एक के हाथ में लट्ठ
हरमुद्दा
रतलाम, 24 फरवरी। खतरनाक हथियारों के साथ रुपए लूट करने वाले आरोपी को तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने को 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। एक आरोपी को दोष मुक्त किया गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने हरमुद्दा को बताया गया कि फरियादी दौला द्वारा 8 जून 2014 को इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई थी कि वह ग्राम बर्डिया रहता है वह व उसकी बहन कल्लू तथा लड़की निरमा सभी घर के बाहर सोए हुए थे। रात करीब 1:30 पर 3 अज्ञात व्यक्ति आए। तीनों ने पैंट शर्ट पहन रखे थे। दो के हाथ में तलवार व एक के हाथ में लट्ठ था। तलवार वाले ने उसकी गर्दन पर तलवार अड़ा दी आरोपी बोला कि रुपए कहां रखे हैं, वह चिल्लाया तो उसने तलवार की मारी जो उसे बाईं आंख के ऊपर लगी। दूसरी तलवार की मारी जो उसकी दोनों पैरों की पिंडली में लगी। उसकी लड़की निरमा भाग कर जाने लगी तो उसका पीछा किया फिर उसकी बहन कल्लू को लात से मारी, जिससे उसे चोट लगी। उसकी कमीज सिरहाने रखा था जिसमें ₹3000 थे। उसे लेकर आरोपी भाग गए।
किया आरोपियों को गिरफ्तार
फरियादी द्वारा पुलिस थाना रावटी पर अपराध क्रमांक 117 /14 धारा 394 भादवी में प्रथम सूचना लिखाई गई थी जिसमें अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी भेरू पिता नंदू, रंगू उर्फ रंगुड़ा पिता लालू निनामा तथा कमजी पिता हूर जी उर्फ मोवन को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्ण किया। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
एक को सुनाई सजा और एक को किया दोष मुक्त
आरोपियों का विचारण तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा के यहां पर किया गया, जहां पर अभियोजन द्वारा अपने साक्षी व तर्क न्यायालय के समक्ष रखे गए थे विचारण के दौरान एक आरोपी कंजी पिता हूर जी फरार हो गया। शेष दोनों आरोपियों के विरुद्ध विचारण पूर्ण किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा एक आरोपी भेरू पिता नंदू को दोष मुक्त किया। अन्य आरोपी रंगू उर्फ रंगुड़ा पिता लालू निनामा निवासी बार्डिया थाना रावटी जिला रतलाम को 7 वर्ष के करावास व ₹1000 अर्थ दंड से दंडित किया गया जहां से आरोपी रंगु उर्फ रंगुड़ा को शेष सजा भुगतने के लिए जिला जेल रतलाम भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।