पैन कार्ड में फोटो एडिट करने वाले आरोपी बशारत का जमानत आवेदन निरस्त

⚫ फर्जी बैंक खाता खोलकर अवैध लाभ कमाने का मकसद

⚫आरोपी हेमंत बागड़ी की महिला साथी का लगाया फोटो

हरमुद्दा
रतलाम 20 मार्च। पैन कार्ड तथा आधार कार्ड में फोटो बदलकर फर्जी बैंक खाता खोलकर अवैध लाभ कमाने के मामले में आरोपी बशारत अली पिता जुल्फिकार अली निवासी मिल्लत नगर रतलाम का जमानत आवेदन न्यायालय तृतीय सत्र न्यायाधीश बरखा दिनकर ने निरस्त कर दिया है।

अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अभिभाषक सतीश त्रिपाठी

अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अभिभाषक सतीश त्रिपाठी ने हरमुद्दा बताया कि आरोपी बशारत अली की कंप्यूटर ऑनलाइन  की दुकान है।  शालिनी सक्सेना का पैन कार्ड व आधार कार्ड  हेमंत बागड़ी व उसकी  अन्य महिला साथी ने उसको उपलब्ध करवाया था। आरोपी ने शालिनी सक्सेना के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की असल से फोटोकॉपी बनाकर उसमें आरोपी हेमंत बागड़ी की महिला साथी का फोटो लगाया था, जिस आधार पर  बैंक ऑफ़ बड़ौदा शाखा रतलाम में खाता शालिनी सक्सेना के फर्जी हस्ताक्षर कर आरोपी हेमंत बागड़ी एवं उसके अन्य महिला साथी ने खाता खुलवाया था। 

जमानत आवेदन का विरोध

उक्त पैन कार्ड एवं आधार कार्ड में फोटो एडिट का कार्य आरोपी बशारत अली द्वारा किया गया था। अपर लोक  अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए इसे गंभीर अपराध बताया था।  इस आधार पर न्यायालय ने आरोपी बशारत अली का जमानत निरस्त कर दिया।

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