पालतू पशुओं को आवारा छोड़ने पर पशु मालिक हो सकते है दण्डित : कलेक्टर

हरमुद्दा
शाजापुर, 28 सितंबर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर आवारा पशुओं के विचरण के कारण हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए जिले की राजस्व सीमा में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी गायों, मवेशियों, सुअर आदि को सार्वजनिक स्थलों एवं सड़कों पर खुला नहीं छोड़े। पशुओं का अवैध परिवहन नहीं करे। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत 6 माह के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि आवरा पशुओं के कारण जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य सार्वजनिक मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में पशुओं की मृत्यु हो रही है। इसका मुख्य कारण पशु मालिकों द्वारा अपने पशुओं का खुले में छोड़ना है। साथ ही अवैध पशुओं के अवैध परिवहन आदि के कारण भी आए दिन कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व की अनुशंसा पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

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