पम्प संचालक पेट्रोल, डीजल वाहन में ही प्रदान करें: कलेक्टर
हरमुद्दा
नीमच, 4 नवंबर। कलेक्टर अजयसिंह गंगवार द्वारा मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 180 के तहत नीमच जिले में स्थिति म.प्र.मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञप्तिधारियों को (पेट्रोल, डीजल पम्प) को आदेशित किया गया है, कि कोई भी अनुज्ञाप्तिधारी किसी भी दशा में पेट्रोल का प्रदाय किसी भी डिब्बे एवं बोतल में नहीं करेगा। निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर अनुज्ञप्ति निलंबित, निरस्त करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।कलेक्टर ने पेट्रोल, डीजल का रिर्जव स्टॉक पूर्व में जारी आदेशानुसार रखने के निर्देश भी दिए है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
कलेक्टर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3 के तहत नीमच जिले में स्थित सभी घरेलू गैस वितरकों को निर्देशित किया है,कि वे उपयोग लायक भरे हुए घरेलू गैस सिलण्डरों का स्टॉक आगामी आदेश तक संधारित करेगें तथा स्टॉक की जानकारी नियमित तौर पर कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध करायेगें तथा किसी भी प्रकार के कम्पनी से आपूर्ति बाधित होती है, या होना संभाति होती है, तो तत्काल कलेक्टर कार्यालय को अवगत करएगें। कलेक्टर ने सभी गैस एजेन्सियों को घरेलू गैस के सिलेण्डर निर्धारित मात्रा में रिर्जव स्टॉक में रखने के निर्देश भी दिए है।