समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत हुई प्रशिक्षण कार्यशाला

हरमुद्दा
नीमच, 20 नवंबर। बच्चों के लैंगिक यौन शोषण से संरक्षण के लिए समाज में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। मंगलवार को समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत लैंगिक यौन अपराधों से बालको का संरक्षण विषय पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोरवन में बच्चों एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला में महिला बाल विकास विभाग पर्यवेक्षक श्वेता जैन एवं शा.मा.वि. मोरवन के प्रधानाध्यापक एनएल कटारा, सहा. अध्यापक वीरेन्द्रसिंह भाटी ने उपस्थित बच्चों व आगंनवाडी कार्यकर्ताओं को पॉक्सो एक्ट के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया। साथ ही महिलाओं व बच्चों के संरक्षण एवं विकास योजनाओं की जानकारी दी।

जिज्ञासा व समस्याओं का किया समाधान

पॉक्सों एक्ट वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किया गया है। कार्यशाला में किशोर न्याय अधिनियम, बाल कल्याण समिति, चाईल्ड लाईन 1098, फोस्टर केयर, वन स्टॉप सेंटर के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षकों द्वारा कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों की जिज्ञासाओं, प्रश्‍नों का जवाब देकर उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। संचालन वीरेंद्र भाटी ने किया। आभार सुश्री श्वेता जैन ने माना।

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