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विधानसभा सत्र को देखते हुए अवकाश पर प्रतिबंध

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हरमुद्दा
शाजापुर, 21 नवंबर। मध्यप्रदेश विधानसभा का चतुर्थ सत्र 17 दिसम्बर 2019 से प्रारंभ होकर 23 दिसम्बर 2019 तक सम्पन्न होने जा रहा है। विधानसभा सत्र को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने सभी शासकीय सेवकों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी शासकीय-अशासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की कभी भी किसी भी समय आवश्यकता पड़ सकती है, अतः अपरिहार्य कारणों को छोड़कर शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि अति आवश्यक कार्यवश किसी शासकीय अधिकारी को अवकाश पर जाना आवश्यक हो तो वे कलेक्टर की अनुमति के उपरांत ही अवकाश पर प्रस्थान कर सकेंगे। इसके साथ ही जिले में स्थित सभी शासकीय अशासकीय कार्यालयीन प्रमुखों को यह भी निर्देश दिए गए है कि वे विधानसभा सत्र के दौरान प्रत्येक अवकाश में कार्यालयीन समय से कार्यालय खुला रखना सुनिश्चित करें और किसी जिम्मेदार कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर उसके नाम, पदनाम, दूरभाष, मोबाईल नम्बर की जानकारी विधानसभा प्रकोष्ठ में भेजे। यदि विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करने का तथ्य प्रकाश में आया तो संबंधित त्रुटिकर्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

नोडल अधिकारी नियुक्त
पंचदश मध्यप्रदेश विधानसभा का चतुर्थ सत्र 17 दिसम्बर 2019 से प्रारंभ होकर 23 दिसम्बर 2019 तक सम्पन्न होने जा रहा है। विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समयावधि में प्रेषित करने के लिए कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने अपर कलेक्टर श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। श्रीमती राय का कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक 07364-226727 निवास का दुरभाष नं. 07364-228866 तथा मो.नं. 94244-70051 है।

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