खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने पर 31 लाख 85 हजार 445 रुपए अर्थदण्ड
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🔳 रॉयल्टी की राशि का 30 गुना अधिक अर्थदंड
हरमुद्दा
शाजापुर, 13 दिसंबर। खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर करने कलेक्टर न्यायालय ने पर 31 लाख 85 हजार 445 रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। जो कि रायल्टी राशि 106182.50 रुपए की 30 गुना अधिक अर्थदण्ड है। कलेक्टर न्यायालय द्वारा बिना वैध प्राधिकार एवं अभिवहन पास (ईटीपी) के गौण खनिज पत्थर मात्रा 2123.63 घनमीटर का अवैध परिवहन किए जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (1) (क) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर डाॅ. वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा अनावेदकगण मैसर्स कराड़ा कंसट्रक्शन कंपनी अंकित पिता अमर सिंह कराड़ा निवासी 30 ए सिल्वर ओक्स कालोनी, अन्नपूर्णा मार्ग इंदौर, हालमुकाम 63 आदित्य नगर शाजापुर, तहसील शाजापुर जिला शाजापुर एवं अन्य पर अवैध रूप से परिवहन किए गए खनिज पत्थर मात्रा 2123.63 घनमीटर की राॅयल्टी राशि 106182.50 रुपए की 30 गुना राशि 31 लाख 85 हजार 445 अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
किया है निर्देशित
निर्देशित किया गया है कि अधिरोपित अर्थदण्ड राशि को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने पर 31 लाख 85 हजार 445 रुपए अर्थदण्ड शीर्ष 853 में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करें, अन्यथा अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनावेदकगणों की होगी।