वार्डो के आरक्षण की कार्रवाई 30 दिसंबर को
हरमुद्दा
शाजापुर, 24 दिसंबर। कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत के द्वारा शाजापुर जिले की नगर पालिका शाजापुर को छोड़कर शेष नगरीय निकाय-मक्सी, अकोदिया, पोलायकलां, पानखेड़ी (कालापीपल) एवं नगरपालिका- शुजालपुर का मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के अधीन वार्डो के आरक्षण की कार्रवाई कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 30 दिसंबर को प्रातः 11.00 बजे से की जाएगी।
कलेक्टर डॉ. रावत ने समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय अधिकारी को निर्देश दिए है कि वे कार्यालय के सूचना पटल तथा प्रत्येक वार्ड में महत्वपूर्ण स्थानों पर सूचना की एक-एक प्रति चस्पा करें। इसके अतिरिक्त नगरीय निकाय क्षेत्र में सूचना का प्रचार-प्रसार कर नागरिको को लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कर जानकारी दें। वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही के समय यदि कोई आमजन उपस्थित रहना चाहते है तो वे भी उपस्थित रह सकेंगे। सूचना की एक प्रति आपकी निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदगण को भी दी जाकर पावती कलेक्टर कार्यालय को भी देने के लिए निर्देशित किया गया है।