जिले में धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश लागू

हरमुद्दा
नीमच 10 जनवरी। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी अजयसिंह गंगवार द्वारा दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत नीमच जिले में प्रतिबंधात्‍मक आदेश लागू किया गया है। इस आदेश के तहत फेसबुक, वाट्सअप, ट्वीटर आदि सौशल मीडिया साईड पर आपत्तिजनक पोस्‍ट करने पर प्रतिबंध रहेगा।

जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्‍मक आदेश के अनुसार ध्‍वनि विस्‍तारक, यंत्रो, डीजे बजाने की समय सीमा रात्रि 10 बजे तक निर्धारित की गई है। इस समयावधि के पश्‍चात ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबधित किया गया है। कोई भी वर्ग या समूह किसी अन्‍य वर्ग के धार्मिक, सार्वजनिक स्‍थनों पर आपत्तिजनक नारे, अधिक तेज ध्‍वनि डीजे, गुलाई इत्‍यादि प्रदर्शन नही करेगा, जो आपत्तिजनक है। सभी होटलो, लॉज धर्मशाला के मालिको, प्रबंधकों द्वारा नियोजित कर्मचारी के संबंध में काम पर रखने के पूर्व, विवरण थाना प्रभारी को प्रस्‍तुत करेगें। विभिन्‍न धार्मिक, सामाजिक जुलूस बिना समक्ष अनुमति एवं मार्ग का पूर्ण निर्धारण किए बिना, नही निकाले जाएंगें।

20 मार्च तक रहेगी प्रभावशील

किसी धार्मिक स्‍थल के सम्‍मुख पटाखे, ज्‍वलनशील पदार्थ नही जलाए जायेगें। पेट्रोल, डीजल (पेट्रोल पंप मालिक) किसी भी व्‍यक्ति को केन, बोतल में नही देगें। यदि कोई उपरोक्‍त आदेश का उल्‍लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्‍ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जाएगा। यह आदेश का तत्‍काल प्रभावशील होकर 9 मार्च 2020 तक प्रभावशील रहेगा। उक्‍त आदेश का उल्‍लघन करने पर धारा-188 भा.द.वि. के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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