अपराधिक अपील में आरोपी की 3 माह की सजा बरकरार

हरमुद्दा

शाजापुर, 9 सितंबर। न्‍यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश द्वारा एक अपराधिक अपील में आरोपी देवीसिंह उर्फ देवा पुत्र बाबुलाल निवासी खेडागुजर थाना शुजालपुर जिला शाजापुर को धारा 323 में अधीनस्‍थ न्‍यायालय द्वारा दी गई 3 माह के सश्रम कारावास व 100 रू अर्थदण्‍ड की सजा की पुष्टि की गई। साथ ही 2 वर्ष तक शांति बनाये रखने के लिए आरोपी को 25 हजार रुपए का व्‍यक्तिगत बंध पत्र व जमानत पेश करने के भी आदेश दिए।

जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार
ने हरमुद्दा को बताया कि 27 मार्च 2016 को थाना शुजालपुर पर फरियादी ने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। आरोपी देवीसिंह ने फरियादी के ससुर के साथ मारपीट की थी। अपराधिक अपील में राज्‍य की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय मोरे ने अंतिम तर्क किए।

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