सरचार्ज के नाम पर बैंकों ने की 200 करोड़ की अवैध वसूली, आरबीआई का सख्त रवैया

दिल्ली। डिजिटल पेमेंट पर सरचार्ज के नाम पर अवैध वसूली करने वाले बैंकों के खिलाफ रिजर्व बैंक ने जांच शुरू कर दी है। आरबीआई को कुछ बैंकों के खिलाफ गलत तरीके से डिजिटल लेन देन के नाम पर सरचार्ज वसूलने वालों की जानकारी मिली है। मामला लगभग 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली का है।आईआईटी बॉम्बे की तरफ से डिजिटल लेनदेन पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है।
बैंकों ने इन ट्रांजेक्शन पर पेमेंट सरचार्ज लगाकर साल 2018 में 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली की है। इसे लेकर आरबीआई बेहद गंभीर है। सूत्रों में बताया कि जांच में दोषी पाए जाने पर बैंक रेग्युलेशन एक्ट के तहत एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही रिजर्व बैंक के पेमेंट एंड सेटेलमेंट सिस्टम्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश की राजधानी दिल्ली में यूपीआई के जरिए बिजली बिल भरने वालों को बिल की रकम से एक फीसदी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है।

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