आरोपी रामसिंह राजपूत जिला बदर
हरमुद्दा
नीमच 7 मई। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजीव रंजन मीना द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा के तहत दारू निवासी एक आरोपी रामसिंह पिता भगतसिंह राजपूत उम्र 35 साल को तीन माह के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया गया है। इस अवधि में आरोपी रामसिंह नीमच जिला सहित मन्दसौर, रतलाम, शाजापुर, देवास, आगर मालवा,जिलो की राजस्व सीमा में प्रवेश नही कर सकेगें। आरोपी रामसिंह राजपूत के विरूद्ध पुलिस थाना बघाना में विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज होने पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है।