अपराधिक गतिविधियों में लिप्त 2 व्यक्ति जिला बदर
हरमुद्दा
शाजापुर, 04 जून। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा अपराधिक गतिविधियों में लिप्त 2 व्यक्तियों को विगत 31 मई को जिले की एवं सीमावर्ती अन्य जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के निष्कासन आदेश जारी किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 31 मई 2019 को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा खाकरी थाना लालघाटी शाजापुर क्षेत्र के निवासी पवन पिता भेरूसिंह को एक वर्ष तथा राठी काॅलोनी अकोदिया थाना अकोदिया क्षेत्र के निवासी दीपक अग्रवाल पिता मोतीलाल अग्रवाल को छः माह के लिए निष्कासित करते हुए शाजापुर एवं सीमावर्ती जिले देवास, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़ तथा सीहोर की राजस्व सीमा से बाहर जाने के आदेश दिए गए है। जिला दण्डाधिकारी ने दोनों व्यक्तियों को आदेशित किया है कि वे प्रतिबंधित अवधि में बिना पूर्व अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश न करें।
उल्लेखनीय है कि पवन पिता भेरूसिंह के विरूद्ध, विभिन्न प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए उसे बलवा, मारपीट एवं जाति सूचक शब्दो से अपमानित कर मारपीट जैसे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने व अपने कृत्यों से आम जनता को भयभीत करने के कारण, जिला बदर की कार्रवाई की गई है। इसी तरह दीपक अग्रवाल पिता मोतीलाल अग्रवाल के विरूद्ध दर्ज किए गए विभिन्न प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए रास्ता रोक कर मारपीट करने, जुआ खेलने, सट्टा लिखने जैसे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने तथा उसके कृत्यों से आम जनता में भय व्याप्त होने के कारण जिला बदर का आदेश पारित किया गया है।