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जिले में 16 जून से मत्स्याखेट पर प्रतिबंध

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हरमुद्दा
नीमच, 12 जून। मत्स्य विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि के मद्देनजर नदी मत्स्योद्योग नियम 1972 के तहत 16 जून से मत्स्याखेट उसके परिवहन एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले में यह प्रतिबंध 15 अगस्त तक जारी रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षैत्र अधिनियम 1981 के तहत उल्लघंनकर्ता के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उल्लघंनकर्ता को एक वर्ष का कारावास अथवा 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा। जिला मत्‍स्‍य अधिकारी ने जिले के आमजनों को सूचित किया है कि वे प्रतिबंधित अवधि में मत्स्याखेट एवं मत्स्य परिवहन नहीं करें। गांधी सागर जलाशय में भी मत्स्याखेट व परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

आधार पंजीयन कार्य करने के लिए आवेदन
नीमच, 12 जून। आधार पंजीयन / अपडेशन के कार्य हेतु इच्छुक व्यक्ति जिनके पास स्वयं की आधार पंजीयन मशीन उपलब्ध है और वो शासकीय परिसर में आधार पंजीयन का कार्य जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के माध्यम से अनुबंध कर करना चाहते है। वह अपना आवेदन अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व) में पदस्थ सहायक प्रबंधक ई –गवर्नेंस को जमा करवाए।

सोयाबीन की खेती के लिए किसान अभी से करें तैयारी
नीमच, 12 जून। किसान भाईयों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन के अच्छे उत्पादन के लिए एक बार खेती गहरी जुताई अवश्य कराएं इसके उपरांत खेत को बख्खर, कल्टीवेटर एवं पाटा चलाकर खेत को तैयार कर दें। खेत की अंतिम बख्खरनी के पूर्व गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर 10 टन अथवा मुर्गी की खाद प्रति हेक्टेयर ढाई टन की दर से खेत में डालकर फैला दें।
अपने क्षेत्र के लिए अनुसंशित सोयाबीन किस्मों में से उपयुक्त किस्म का चयन कर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें। बोनी के समय आवश्यक उर्वरक, खतपरवार नाशक, फफूंद नाशक, जैविक कल्चर आदि का उपयोग करें। पीला मोजिक बीमारी की रोकथाम के लिए अनुसंशित कीटनाशक से बीजों का उपचार करें।

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