पास्को एक्ट जागरूकता: वह भी आता है अपराध की श्रेणी में, छात्रावास अधीक्षकों की हुई कार्यशाला

हरमुद्दा
नीमच 14 जून। फेसबुक, वाट्सअप के माध्यम से अश्लील मैसेज भेजना तथा शरीर के किसी भी अंग को छूना भी अपराध की श्रेणी में आता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं के साथ यौन अपराधों की दशा में अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।
यह विचार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी चंद्रकांत नाफड़े ने व्यक्त किए। श्री नाफड़े
शासकीय कन्या उत्कृष्ट छात्रावास, नीमच में विभागीय छात्रावास अधीक्षकों की प्रशिक्षण सह कार्यशाला में उपस्थित थे। आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कलयाण विभाग के आदेश के पालन में कलेक्टर नीमच अजयसिंह गंगवार के दिशा-निर्देश पर हुई कार्यशाला में श्री नाफड़े ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम पाक्सो एक्ट-2012 की विभिन्न धाराओं एवं प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बालकों के साथ यौन अपराधों में दोषी को कठोर सजा
18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन अपराध के दोषी पाए जाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है। पास्को एक्ट की विभिन्न धाराओं में 10 वर्ष तक की सजा की होती है।
सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय
महिला सशक्तिकरण अधिकारी नीमच राजीव कुमार द्विवेदी ने बालकों के संरक्षण से। संबंधित जानकारी दी। श्री द्विवेदी ने बताया कि बच्चों के साथ घटित होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय भी बनाए गए हैं। कार्यशाला में महिला प्रकोष्ठ प्रभारी ज्योत्सना वर्मा ने भी अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला का संचालन दिनेश परमार व भारत कमलवा ने किया। आभार जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग राकेश कुमार राठौर ने माना। व्‍यक्‍त किया।

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