बिना अनुमति व अवकाश स्वीकृत कराए बगैर विदेश जाने पर सहायक ग्रेड-3 स्वराज राठौर निलंबित
1 min readहरमुद्दा
शाजापुर, 31 जुलाई। गुलाना तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 स्वराज राठौर को बिना अवकाश स्वीकृत कराए और प्रशासनिक अनुमति लिये बिना विदेश भ्रमण करने, शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर डॉॅ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि श्री राठौर बिना अवकाश स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमति के विदेश भ्रमण पर गये थे तथा तहसील गुलाना में इनके द्वारा नायब नाजिर की सहायता के लिये सम्पादित किए जा रहे कार्यों के दौरान आवेदक ओमप्रकाश जाट बोलाई के बैंक खाते की जानकारी गलत कर दी जाने से उसे स्वीकृत आर्थिक सहायता का समय पर भुगतान नहीं होने का प्रकरण संभागायुक्त की समीक्षा में आने पर उक्त त्रुटि का सुधार किया गया है। इसके लिए श्री राठौर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 09 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील गुलाना नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।