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9 लाख रुपए का आर्थिक दण्ड

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हरमुद्दा
शाजापुर, 20 नवंबर। अपर जिला दण्डाधिकारी मंजूषा विक्रांत राय के न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 नियम 2011 के अंतर्गत अलग-अलग अनावेदको के विरूद्ध कुल 9 लाख रुपए का अर्थ दण्ड आरोपित किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मिथ्या छाप थम्सअप का मानव उपयोग हेतु विक्रय करने के संबंध में दोषी पाए जाने पर अपर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में प्रचलित दो प्रकरणों में विठलेश लोया पिता ब्रजकिशोर लोया प्रतिष्ठान श्रीधर सेल्स शाजापुर पर कुल 2 लाख रुपए, प्रबंधक/निदेशक/नामिनी/कोका-कोला हिन्दुस्तान बेवरेज प्रा.लि. भोपाल प्लान्ट इण्डस एरिया पीलूखेड़ी नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ पर कुल 6 लाख रुपए एवं प्रकाशचन्द्र चौरसिया पिता लक्ष्मीचन्द चौरसिया प्रतिष्ठान दुर्गा कोल्ड्रिंक्स स्टेशन रोड बेरछा मण्डी पर एक लाख रुपए इस प्रकार कुल 9 लाख रुपए का अर्थदण्ड किया गया है।

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