मौखिक तीन तलाक देने पर न्यायालय ने आरोपी पति को भेजा जेल

🔳 पति करता पत्नी के साथ मारपीट

🔳 दहेज के लिए भी करता था प्रताड़ित

हरमुद्दा
गरोठ/मंदसौर, 25 दिसंबर। पत्नि को मौखिक रूप से तलाक, तलाक, तलाक बोलकर तलाक देने पर पीड़िता ने रिपोर्ट लिखवाई। गरोठ न्यायालय जेएमएफसी कमलेश भरकुंदिया ने आरोपी मुशब्बर हुसैन पिता साबीर हुसैन की जमानत याचिका निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया।

अभियोजन मीडिया सेल सदस्य अश्विन श्रीवास्तव के बताया की 12 नवंबर को गरोठ निवासी पीड़िता ने पुलिस थाना गरोठ पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया उसका निकाह 24 दिसंबर 18 को नागदा निवासी मुशब्बर हुसैन पिता साबीर हुसैन, निवासी जीन एरिया, राजीव काॅलोनी, नागदा, जिला उज्जैन से मुस्लिम रीति-रिवाज से संपन्न हूआ था। निकाह के कुछ महीने बाद से ही मुशब्बर उसके साथ आए दिन मारपीट करता रहता था।

निकल जा घर से वरना जान से मार दूंगा

पीड़िता ने बताया कि मायके से दहेज न लाने की बात बोल कर दहेज के पैसे लाने का दबाव बनाता रहा था। कुछ दिन पहले पति ने दहेज की बात को लेकर मारपीट की और बोला की तू मेरे घर से निकलजा नहीं तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा और तलाक, तलाक, तलाक तीन बार बोल कर कहां कि मैंने तुझे तलाक दे दिया है। आज से तेरा रिश्ता मुझसे खत्म हो गया है। फिर में अपने मायके आ गई। घर पर आकर मां-बाप को पूरी बात बताई। रिपोर्ट पर थाना गरोठ द्वारा अपराध क्र. 466/2019, धारा 506,323,294 भादवि व धारा 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम में प्रकरण मुशब्बर हुसैन पिता साबीर हुसैन के विरूद्ध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
आरोपी के द्वारा जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश गामढ द्वारा आरोपी के कृत्य को अस्तीत में आए नवीन अधिनियम मुस्लिम महिला सरंक्षण अधिनियम की परिधि में होना बताया गया साथ ही आरोपी के आवेदन को निरस्त कर जेल भेजने के लिए न्यायालय से निवेदन किया गया। जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी मुशब्बर का जमानत आवेदन निरस्त करते हूए आरोपी जेल भेजने का आदेश दिया गया।

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