विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली महिला आरोपी की जमानत खारिज

हरमुद्दा

नीमच, 13 जुलाई। विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली महिला आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमच विवेकानंद त्रिवेदी द्वारा खारिज किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी विवेक सोमानी ने हरमुद्दा बताया कि घटना 3 जुलाई 2020 को दोपहर 1 बजे टीआईटी काॅलोनी, नीमच की हैं। फरियादी लक्ष्मण ने थाना नीमच केंट पर सूचना दी कि उसका साला ललित तथा ललित की पत्नि चंचल टीआईटी काॅलोनी में रहती हैं। वह दोनों घटना वाले दिन लहसन मण्डी में अपने काम पर आये थे। करीब 1 बजे उसकी साली का फोन आया की ललित की पत्नि चंचल ने फांसी लगा ली हैं तथा अंदर से दरवाजा बंद हैं। जिसके बाद उसने घर जाकर देखा तो चंचल फांसी का फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली थी। जिस पर उसके द्वारा थाना नीमच केंट में सूचना की जिस पर से मर्ग क्रमांक 17/20 पंजीबद्ध किया गया।

मानसिक प्रताड़ना देकर महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया

विवेचना तथा पूछताछ के दौरान आरोपी मनप्रित तथा मनप्रित की पत्नि डिंकी द्वारा मृतक चंचल को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए गिरफ्तार किया गया। जहां आरोपी डिंकी की ओर से न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपियों द्वारा विवाहित महिला को मानसिक प्रताड़ना देकर महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया जो की एक गंभीर अपराध हैं। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेकानंद त्रिवेदी ने आरोपी डिंकी पति मनप्रितसिंह, उम्र-27, निवासी टीआईटी काॅलोनी, जिला नीमच द्वारा जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया।

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