वित्तीय वर्ष 2018-19 में खनिज से 46.51 करोड का मिला राजस्व
हरमुद्दा
नीमच 2 अप्रैल। वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए राज्य शासन द्वारा दिया गए लक्ष्य 42.25 करोड के विरूद्ध 46.51 करोड रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है। अपरकलेक्टर विनयकुमार धोका एवं खनि अधिकारी जे.एस.भिडे के विशेष प्रयासों खनिज विभाग द्वारा लक्ष्य 42.25 करोड के विरूद्ध 46.51 करोड रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है।
कलेक्टर राजीव रंजन मीना के आदेशानुसार जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण की संघन जांच की जाकर 251 प्रकरण दर्ज किए गए। दर्ज प्रकरणों के विरूद्ध विभाग द्वारा अर्थदण्ड एक करोड 79 लाख 7 हजार 776 रुपए जमा कराए गए है,जो गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में दर्ज प्रकरणों का 53 प्रतिशत अधिक है।जिले में मुख्य खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का 30 प्रतिशत राशि(डीएमएफ)जिला खनिज प्रतिष्ठान में वर्ष 2018-19 में 10.21 करोड रुपएविभाग द्वारा जमा कराए गए है।
इसी प्रकार नेशनल मिनरज एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट में कुल 0.69 करोड जमा कराए गए है। म.प्र.ग्रामीण अवसरंचना अधिनियम 2005 के तहत विभाग द्वारा शासन मद में एक करोड 83 लाख 43 हजार 272/-रुपए जमा कराए गए है।विभाग द्वारा शासन के विभिन्न मद में कुल 59 करोड 25 लाख 63 हजार 241 रुपए जमा कराई गई है। उक्त राशि जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए शासन द्वारा खर्च की जाती है। विभाग द्वारा निराश्रित लोगों के कल्याण हेतु भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला नीमच(रेडक्रॉस मेडिकल केयर यूनिट)में कुल 21 लाख 2 हजार 100/-रुपए जमा कराई गई है।जिले में उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के 251 प्रकरण दर्ज किए जाकर वित्तीय वर्ष 2017-18में दर्ज प्रकरण के विरूद्ध 53 प्रतिशत अधिक प्रगति लाई गई है।
गत वर्ष की गाईड लाईन इस वित्तीय वर्ष में भी लागू रहेगी
नीमच 2 अप्रैल। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने बताया कि महानिरीक्षक पंजीयन, म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार आमजन एवं अन्य सर्व संबंधितों को सूचित किया गया है, कि गाईड लाईन वर्ष 2019-20 से संबंधित नवीन उपबंध एक अप्रैल 2019 से लागू होगें, तथा जिले की गाईड लाईन वर्ष 2018-19 की दरें वर्ष 2019-20 में भी आगामी आदेश पर्यन्त यथावत लागू रहेगी।
दो आदतन अपराधी जिला बदर घोषित
नीमच 2 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन मीना द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत दो आदतन अपराधी क्रमश: दारू निवासी मनीष पिता घनश्याम सालवी, जावद निवासी रवि पिता बाबूलाल सोनी को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। जिला बदर अवधि में उक्त दोनो अरोपियों के नीमच सहित मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर मालवा जिले की राजस्व सीमा में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा। आदतन अपराधी मनीष सालवी के विरूद्ध पुलिस थाना बघाना एवं रवि सोनी के विरूद्ध पुलिस थाना जावद में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है।