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क्रॉस केस में दोनों पक्ष के आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा

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हरमुद्दा

गुना, 9 जनवरी। क्रॉस केस में दोनों पक्षों के आरोपी यासीन खां निवासी महात्मा गाँधी रोड राघौगढ़ व उसके 9 साथियों एवं हमीद खां निवासी महात्मा गाँधी रोड़ राघौगढ़ व उसके 10 साथियों को अय्यूब खां तथा निखत पर आक्रमण के मामले में जेएमएफसी न्यायालय राघौगढ़ ने एक-एक साल की सजा सुनाई।

मीडिया सेल प्रभारी ममता दीक्षित ने हरमुद्दा को बताया कि फरियादी अय्यूब खां तथा निखत परवीन पर आक्रमण किया गया, जिसके तहत थाना राघौगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जहाँ से उक्त सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। शासन की ओर से पैरवी सतीश वर्मा एडीपीओ द्वारा की गई। जिनके तर्कों से सहमत होकर धारा 341, 323/34, 325/34, 506 भादवि एवं 427, 506 भादवि के तहत सभी आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास एवं 2000-2000 रुपए के जुर्माना से दण्डित किया।

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