आठ साल बाद फैसला : क्रॉस केस में दोनों पक्षों के 18 आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा
हरमुद्दा
गुना, 19 जनवरी। सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने बागड़ करने संबंधी विवाद को लेकर एक पक्ष के आरोपियों महेंद्र सिंह, कमल सिंह, सालगराम, बने सिंह, सागर सिंह, आजाद सिंह, हरिसिंह, नारायण सिंह निवासीगण श्यामपुर थाना चाचौड़ा एवं दूसरे पक्ष के आरोपीगण करण सिंह, गजराज, दशरथ, भरतराम, सर्जन, भैयालाल, दशरथ, केसरी, सुमेर, सुरेश को धारा 148, 307, 149 भादवि एवं 25(1-बी) आयुष अधिनियम 1959 में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज ने हरमुद्दा बताया कि 20 जून 2012 को बागड़ करने संबंधी विवाद को लेकर शाम करीब 5 बजे एक पक्ष के सालगराम गुर्जर तथा उसके अन्य साथियों ने अपने हाथ में फर्सी एवं लाठी लिए एक राय होकर फरियादी गजराज सिंह तथा उसके सभी साथियों के साथ मारपीट कर दी तथा दूसरे पक्ष के आरोपीगण गजराज तथा उसके सभी साथियों ने एक राय होकर फरियादी हरि भजन एवं उनके साथियों के साथ मारपीट कर दी जिसके तहत उक्त दोनों पक्षों के विरुद्ध क्रॉस केस का मामला थाना चाचौड़ा में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
तर्को से सहमत हो कर दिया फैसला
शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ हरिओम वर्मा द्वारा की गई जिनके तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने उक्त दोनों पक्षों के आरोपियों को दंडित किया।