नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को बीस वर्ष की सजा
हरमुद्दा
गुना, 29 जनवरी। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि आरोपी का कृत्य इस प्रकार का है कि उसके विरूद्ध कठोर रूख अपनाया जाना चाहिए। नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले आरोपी नरेन्द्र उर्फ नरेश पुत्र जगदीश कुशवाह को धारा 376(3), 5/6 पोस्को एक्ट में
विशेष न्यायालय गुना ने बीस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 7000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
मीडिया सेल प्रभारी ममता दीक्षित ने हरमुद्दा को बताया कि 26 दिसंबर 18 को नाबालिग शाम 5 बजे अपने पिताजी से आटे का कट्टा लेने शाडोरा गई थी। उसके पिता बस क्लीनर थे। पिता के शाडोरा आने पर आटा दिलाने को कहे जाने पर गुना चलने को कहा और नाबालिग उस बस में पिता के साथ बैठ गई तो पिता का साथी आरोपी नरेन्द्र बोला कि वह आटा दिला देता है तुम बस स्टेण्ड से बस मोडकर ले आओ। पिता के कहने पर चाय की दुकार पर उतर गई। आरोपी नाबालिग का हाथ पकड़कर अंधेरे में 500 मीटर दूर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया नाबालिग का मुँह दबा दिया फिर भाग गया। फिर नाबालिग चाय की दुकान पर पहुंची और अपने पिता को पूरी बात बतायी। तब पिता ने थाना केंट में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट कराई।
डीएनए रिपोर्ट से हुई अपराध की पुष्टि
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया विचारण के दौरान विभिन्न अभियोजन साक्षियों के कथन कराये गये जिन्होंने अभियोजन कथन का समर्थन किया तथा नाबालिग के कपड़ो को डीएनए जांच के लिए भेजा गया था। डीएनए रिपोर्ट से अपराध की पुष्टि हुई।
पीड़िता के पिता से पूर्व रंजिश थी आरोपी की
आरोपी ने पीड़िता के पिता से पूर्व रंजिश होने की बात कही। परन्तु न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि कोई भी पिता अपनी रंजिश निकालने के लिए प्रकार अपनी बच्ची का प्रयोग नहीं करेगा। मौखिक साक्ष्य से दस्तावेजी साक्ष्य का मिलान हुआ। न्यायालय ने छोटे-छोटे विरोधाभाषों को महत्वहीन माना। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी गुना द्वारा की गई।
न्यायालय ने आरोपी को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 7000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।