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नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा

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हरमुद्दा
गुना, 3 फरवरी। विशेष न्यायालय (पोस्को) गुना ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी जयसिंह भील को धारा 7/8, 3/4 पोस्को एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज ने हरमुद्दा को बताया कि 26 फरवरी 18 को शाम 4:00 बजे नाबालिग तथा उसकी सहेली आटा पिसाकर गांव से लौट रही थी, तभी रास्ते में जंगल में आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती गलत काम किया तथा नाबालिग को घटना बताने पर जान से मारने की धमकी दे दी। उक्त रिपोर्ट थाना राघौगढ़ में धारा 376, 506, 34 ipc, 3/4, 7/8 पोस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान पीड़िता एवं गवाह के कथन लिए गए।

चिकित्सीय साक्ष्य ने भी किया घटना का समर्थन

चिकित्सीय साक्ष्य ने भी घटना का समर्थन किया। शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिनके तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी जय सिंह भील को धारा 7/8, 3/4 पोस्को एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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