193 दिन में फैसला : चिल्लाने पर 10 साल की बच्ची का गला घोट कर कर दी हत्या और फिर दुष्कर्म, जज ने सुनाई फांसी की सजा

⚫ पांचवी क्लास में पढ़ती थी बालिका

⚫ मां ने पहचाना आरोपी का गमछा

⚫ 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया था पुलिस टीम ने आरोपी को

हरमुद्दा
खातेगांव, 20 मई। पांचवी क्लास में पढ़ने वाली 10 वर्षीय बालिका को व्यक्ति ले गया और गलत हरकत करने लगा जब बालिका चिल्लाई तो गला दबाकर हत्या कर दी इसके बाद फिर दुष्कर्म किया। आरोपी का गमछा मां ने पहचान लिया। पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में 193 दिन में फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा मुकर्रर कर दी।

मौत की सजा पाने वाला गोलू उर्फ नरेंद्र सितोले

खातेगांव कोर्ट में पहली बार ऐसा मामला हुआ जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाला 24 वर्षीय आरोपी गोलू उर्फ नरेंद्र पिता भैरू सितोले है। 7 नवंबर 21 को खातेगांव के बागड़ी कॉलोनी के निर्माणाधीन मकान में बालिका को ले गया था। घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। आरोपी ने जिस गमछे का उपयोग करता था, वह गमछा मां ने पहचान लिया, जिससे गला घोटा था। टीआई एमएस परमार के नेतृत्व में टीम ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने जुर्म करना भी कबूल कर लिया। 1 महीने में चालान पेश कर प्रस्तुत किया। रेयरेस्ट फास्टट्रैक में मामला चला। 6 महीने 12 दिन चले केस में जज ने ऐसी विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को कठोर सजा देने की बात कहते हुए मौत की सजा सुनाई।

सजा सुनाने के बाद आरोपी को पुलिस ले जाते हुए

बच्चे के परिवार में था आरोपी का आना जाना

आरोपी का निर्माणाधीन मकान के पास रहने वाले बच्ची के परिवार के यहां आना जाना था। मौका देखकर वहां बालिका को लेकर निर्माणाधीन मकान में आया और घिनौना कृत्य किया। आरोपी पर दो चोरी और 1 नकबजनी का मामला भी दर्ज है।

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