जिले में 13 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन
हरमुद्दा
नीमच 4 अप्रैल। जिला मुख्यालय नीमच तथा तहसील मुख्यालय मनासा एवं जावद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2019 की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई 2019 शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश हृदेश के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में नीमच, मनासा एवं जावद के न्यायालयों में विचाराधीन समझौता योग्य समस्त दाण्डिक, सिविल, विविध, मोटर दुर्घटना, दावा, विद्युत अधिनियम, नगरपालिका, नगर पंचायतों, श्रम, बैंक, इत्यादि के प्रकरणों निराकरण आपसी सुलह और समझौते द्वारा किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने पक्षकारों से आग्रह किया है, कि उपरोक्त श्रेणी के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराने हेतु अपने अभिभाषकों से संपर्क करें व संबंधित कार्यालयों में सहमति प्रस्तुत करें
राज्य व जिला स्तरीय कॉटेक्ट सेंटर 1950 पर सुझाव दें
नीमच 4 अप्रैल। प्रदेश के राज्यस्तरीय कॉटेक्ट सेंटर का टोल फ्री नम्बर 1800 2330 1950 है।जिस पर जनसामान्य की शिकायतों,सुझावों,समस्याओं का निराकरण किया जाता है। अत:कोई भी शिकायतों, सुझावों, समस्याओं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से संबंधित है,तो टोल फ्री-नम्बर-1800 2330 1950 की जानकारी जनसामान्य को दी जा सकती है। जिससे उनकी शिकायतों का निराकरण किया जा सके एवं जिले तथा विधानसभा से संबंधित शिकायतों,सुझावों,समस्याओं का निराकरण जिलास्तर पर ही किया जावेगा।यदि जिलास्तरीय कॉटेक्ट सेंटर पर किसी भी टेलीकाम सर्विस प्रोवाईडर का कॉल प्राप्त नहीं हो रहा है,तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को अवगत कराये,ताकि समस्या का शीघ्र निराकरण किया जा सके।
अमानक उर्वरक के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध
नीमच 4 अप्रैल। उप सचांलक कृषि नगीन सिह रावत ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा वृहताकार कृषि सहकारी संस्था मार्यादित कुकडेश्वर मनासा के यहा से जीएसएफ सी लिमिटेड टेड बडौदरा द्वारा उत्पादित डीएपी 18:48 के लॉट नम्बर 296/18 का नमूना लिया था जो जॉच में अमानक पाया गया । अत: उक्त कम्पनी के उक्त लॉट के डीएपी उर्वरक के जिले में क्रय-विक्रय , परिवहन एव भण्डारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।