मामला : न्यायालय की शरण ली नगर निगम ने, सेंट जोसेफ स्कूल द्वारा काटा गया प्राचीन हरा वृक्ष

मामला : न्यायालय की शरण ली नगर निगम ने, सेंट जोसेफ स्कूल द्वारा काटा गया प्राचीन हरा वृक्ष

सेंट जोसफ कान्वेट स्कूल प्रशासन ने बिना अनुमति प्राचीन बरगद के वृक्ष को काटा

⚫ 10 अप्रैल को की थी स्कूल प्रशासन में नियम विरुद्ध ऐसी हरकत

⚫ नगर निगम ने बनाया पंचनामा कटर सहित अन्य सामग्री की जब्त

⚫ एफआईआर के लिए लिखा था पत्र

हरमुद्दा
रतलाम, 25 अप्रैल। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल द्वारा प्राचीन बरगद के वृक्ष को काटने के मामले में नगर निगम ने न्यायालय की शरण ली है। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के विरुद्ध वाद दायर किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल संचालक द्वारा स्कूल के गेट नम्बर 1 के पास स्थित बरगद के प्राचीन वृक्ष को काटने पर नगर पालिक निगम रतलाम ने सिस्टर निधि, प्रिसिंपल सेंट जोसेफ स्कूल मित्र निवास रोड, जय प्रकाश स्कूल संचालक सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल तथा अफजल कप्तान पिता अकरम खान निवासी हाथी खाना के विरूद्ध धारा 18 मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 के तहत न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। 

10 अप्रैल को की थी स्कूल प्रशासन में ऐसी हरकत

ज्ञातव्य है कि 10 अप्रैल को सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल संचालक द्वारा स्कूल के गेट नम्बर 1 के पास स्थित प्राचीन बरगद का वृक्ष बिना अनुमति के काटने की सूचना मिलने महापौर प्रहलाद पटेल स्थल पर निगम अधिकारी व उद्यान पर्यवेक्षकों के साथ पहुंचे थे, जहां वृक्ष कटा पाया जाने पर महापौर ने निगम अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

नगर निगम ने बनाया पंचनामा कटर सहित अन्य सामग्री की जब्त

निगम अधिकारियों ने मौके पर पंचनामा बनाया गया तथा इलेक्ट्रीक कटर मशीन, रस्सा व पेड़ की लकड़ी को जब्त किया गया था।

नियम का किया उल्लंघन

महापौर प्रहलाद पटेल के साथ निगम अधिकारियों ने मौके पर पाया कि स्कूल के गेट नम्बर 1 के पास स्थित प्राचीन बरगद के पेड़ को बिना अनुमति काटा गया जो कि धारा 18 मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 का घोर उल्लघंन है।

एफआईआर के लिए लिखा था पत्र

महापौर पटेल के निर्देशानुसार प्राचार्य, सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल रतलाम के विरूद्ध प्राचीन बरगद के वृक्ष बिना अनुमति के काटे जाने पर एफआईआर दर्ज किए जाने के लिए थाना प्रभारी स्टेशन रोड को पत्र लिखा गया था। नगर निगम द्वारा स्कूल प्रशासन के विरूद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जिला रतलाम को वाद प्रस्तुत किया।