नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को तीन वर्ष की सजा
हरमुद्दा
गुना, 3 फरवरी। विशेष न्यायालय(पोस्को न्यायालय) गुना ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राकेश लोधा पुत्र बुन्देल सिंह लोधा को धारा 363 भादवि में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 7000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया तथा धारा 366(क) में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 8000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज ने हरमुद्दा को बताया कि 09 अगस्त18 को पीड़िता की माँ काम पर गई थी। जब आई तो बेटी घर पर नहीं थी। तो बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना केंट में पंजीबद्ध कराई थी। पीड़िता को दस्तयाब किया गया उसने आरोपी द्वारा स्वयं को ले जाना बताया गया एवं आरोपी द्वारा उसके साथ घटना कारित करना बताया। चिकित्सीय साक्षी ने भी घटना का समर्थन किया। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी राकेश को धारा 363, 366भादवि में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 15000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।