कलेक्टर के निर्देश : 60 सरपंचों एवं सचिवों को दिए कारण बताओ सूचना पत्र
⚫ उत्तर संतोषजनक नहीं होने पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत वसूली
⚫ आंगनवाड़ी और पंचायत भवन समय सीमा में नहीं करवा पाए पूर्ण
हरमुद्दा
शाजापुर 05 जुलाई। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने जिला पंचायत निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबे समय से अपूर्ण आंगनवाड़ी एवं पंचायत भवनों को समय सीमा मे पूर्ण नहीं कराए जाने के लिए सरपंच एवं सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र देकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सन्तोष टैगोर ने 60 ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं सचिवों को नोटिस दिए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत कालापीपल अंतर्गत ग्राम पंचायत खरदौनकलां, मनसाया, राघौखेडी, बमुलियामुच्छाली, कोठडी, कनाडिया, चायनी, पोचानेर, भरदी, रामपुरा, अलीसरिया, रोलाखेडी, लसुडलियापातला, जाबडियाघरवास, बेरछादातार, हड्लायखुर्द कुल 16, जनपद पंचायत मो बडोदिया अंतर्गत ग्राम पंचायत केवडाखेडी, सिमरोल शु, पोलायखुर्द, दुपाडा, बिजाना, दुगनी, शादीपुरा, गाडराखेडी, किलोदा, धतरावदा, मोहना, बिजाना, बरनावद, कुल 13 जनपद पंचायत शाजापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कुकड़ी, सेतखेड़ी, हरणगांव, खामखेडा, तिलावद गोविद, लडावद, घट्टियाखुर्द, पिपल्याइन्दौर, घुन्सी, पिरउमरोद, रामपुरा गुजर, सिहोदा, टाण्डार्बोडी, नारायणगांव, दिल्लोद्री, निपानिया धाकड, रिगंनीखेडा, खेरखेडी, सूरजपुर, बडनपुर कुल 20 एवं जनपद पंचायत शुजालपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चितोड, बिनाया, मोरटाकेवड़ी, रानीबडोद, मो.पंवाडिया, चापड़िया, कडूवाला, नि. हिसामुद्दीन, उंचोद, मितेरा, निवालिया कुल 11, कुल 60 ग्राम पंचायतो के सरपंच एवं सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इनके उत्तर संतोषजनक नहीं होने पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत वसूली की जाएगी।
Hemant Bhatt