फैसला : लड़के की चाहत में मां ने की अपनी नवजात बालिका की हत्‍या

फैसला : लड़के की चाहत में मां ने की अपनी नवजात बालिका की हत्‍या

न्‍यायालय ने दी मां को आजीवन कारावास की सजा

⚫ नवजात पर थे काटने के निशान

हरमुद्दा
शाजापुर, 1 मई। लड़के की चाहत में मां ने की अपनी नवजात बालिका की हत्‍या कर दी। प्रकरण न्यायालय में पहुंचा। सबूत, तर्क और साक्ष के आधार पर न्यायाधीश ने मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 


जिला मीडिया प्रभारी एवं ए.डी.पी.ओ. शाजापुर 
सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि न्यायालय षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला शाजापुर आरोपिया मंजू पत्नि रायसिंह बंजारा आयु 31 वर्ष निवासी देहरीपालचक थाना मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और 500/- रुपए अर्थदण्ड तथा भादवि की धारा 201 में 05 वर्ष के कठोर कारावास और 500/- रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

यह हुआ था

श्री रायकवार ने बताया कि 12 फरवरी 2020 को पता चला कि आरोपिया मंजूबाई प्रसव के लिए जिला अस्पताल मोहन बड़ोदिया आई थी, जहां मंजू बाई ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद मंजूबाई को ज्यादा ब्लीडिंग होने से जिला अस्पताल शाजापुर भर्ती किया गया, जहां से वह अपने मायके चली गई। 

नवजात पर थे काटने के निशान

इस दिन दोपहर 03.30 बजे के लगभग आरोपिया, अपने भाई विनोद व मां गंगाबाई के साथ घायल नवजात बालिका को लेकर जिला चिकित्सालय शाजापुर पहुंचे। तब उक्‍त नवजात बालिका के शरीर पर काटने के निशान, आतें पेट से निकली हुई, सीने में गहरा घाव व गले में कटने के निशान थे।

गंभीर होने पर इंदौर किया रेफर

डॉक्टर द्वारा नवजात बालिका को एमवायएच अस्‍पताल इंदौर रेफर किया गया। नवजात बालिका के परिजनों अर्थात आरोपिया, विनोद , गंगाबाई व रायसिंह ने नवजात बालिका की चोट के बारे में सही जानकारी नहीं दी। ईलाज के दौरान नवजात बालिका की मृत्‍यु हो गई। प्रकरण में थाना मोहन बड़ोदिया ने अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपिया के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया।

साक्ष और तर्कों से सहमत होते हुए सुनाई सजा

प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी जिला शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपिया को दण्डित किया।