न्यायालय का फैसला : मोहब्बत की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

⚫ कुल्हाड़ी से सिर पर किया था वार
⚫ दोनों शराब पीकर आ रहे थे साथ में
⚫ किसी बात पर बहस के दौरान दे दिया घटना को अंजाम
हरमुद्दा
गुना, 9 मई। मारपीट कर कुल्हाड़ी से पड़ोसी की हत्या करने वाले आरोपी को सत्र न्यायाधीश गुना अमिताभ मिश्र ने आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने "हरमुद्दा" को बताया कि 18 नवंबर 24 को सुबह ग्राम महोदरा, थाना म्याना, जिला गुना में फरियादी हिम्मत ने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई कि सुबह लगभग 5 बजे उसने देखा कि उसके बड़े भाई मोहब्बत पिता चैतराम भील आयु 42 वर्ष का शव उनके घर के आगे बनी टपरिया के बाहर पड़ा है, जिसके जबड़े पर बायीं ओर तथा सिर के पीछे किसी धारदार हथियार से लगी चोट से खून निकला है।
गांव में था खर्च का कार्यक्रम और दोनों थे साथ
हिम्मत ने पुलिस को बताया कि दिन में उसके गांव में खर्च का कार्यक्रम था और कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात्रि लगभग 12 बजे उसका भाई मोहब्बत भील एवं उसका पड़ोसी उमराव भील दोनों शराब पी थी और आपस में बहस कर रहे थे।
मोहब्बत की पत्नी ने देखा उमराव ला रहा था घसीटते हुए
मृतक मोहब्बत की पत्नी संजूबाई ने सुबह लगभग 5 बजे देखा कि उसके पति मोहब्बत को उमराव घसीटते हुए लाया और मोहब्ब्त के घर के आगे बनी टपरिया के पास छोड़कर भाग गया। उस समय उमराव के हाथ में खून सनी कुल्हाड़ी भी थी, मोहब्बत के जबड़े में बायीं ओर तथा सिर के पीछे धारदार हथियार से कटा हुआ घाव था, जिसमें से खून निकल रहा था।
आरोपी को गिरफ्तार कर कुल्हाड़ी सहित अन्य सामग्री की जब्त
उक्त अपराध की विवेचना के दौरान पुलिस ने उमराव के बिस्तर पर तकिए में और घर के बाहर खून पड़ा हुआ पाया था। पुलिस ने उमराव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त खून और बाल लगी हुई कुल्हाड़ी तथा उमराव के जूते जब्त कर रासायनिक जांच के लिए भेजे थे। आरोपी को गिरफ्तार करने और उससे कुल्हाड़ी जब्त करने की कार्रवाई की पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी भी की गयी थी।
न्यायालय ने पाया दोषी, सुनाई सजा
विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष के साक्ष्य और तर्कों के पश्चात् ये मानते हुए कि अभियोजन ने सन्देह से परे यह प्रमाणित किया है कि आरोपी उमराव पिता भारत सिंह भील निवासी ग्राम महोदरा, थाना म्याना ने कुल्हाड़ी मारकर मोहब्बत की हत्या की है। न्यायालय ने आरोपी उमराव को आजीवन कारावास और ₹1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया।