ऐसा हुआ तब : राजकुमार की फांसी की सजा 25 साल की जिंदगी में तब्दील, सरकार खिलाएगी रोटियां

ऐसा हुआ तब : राजकुमार की फांसी की सजा 25 साल की जिंदगी में तब्दील, सरकार खिलाएगी रोटियां

राजकुमार ने किया था 4 साल की बच्ची के साथ रैप

⚫ गला घोट कर फेंक दिया था झाड़ियां में

⚫ पुलिस ढूंढने गई तब चल रही थी सांस

⚫ काफी महीनों के उपचार के बाद हुई ठीक

⚫ जज ने माना जघन्य श्रेणी का मामला फिर भी कहा आदिवासी होने के साथ शिक्षा की कमी के कारण किया ऐसा कृत्य

हरमुद्दा
जबलपुर, 20 जून। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के आरोपी राजकुमार उर्फ राजाराम की फांसी की सजा को 25 साल के कारावास में बदल दिया है। न  केवल जिंदगी दी बल्कि सरकार अब उसे रोटियां खिलाएगी। 

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि यह मामला जघन्य श्रेणी का है, लेकिन आरोपित की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए फांसी की सजा उचित नहीं है। कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म व हत्या के प्रयास करने के आरोपित को मिली फांसी की सजा को 25 साल के कारावास में बदल दिया।

इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में चला बच्ची का उपचार

पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत की थी कि 30 व 31 अक्टूबर 2022 की दरमियानी रात को उसकी बच्ची सोते समय लापता हो गई थी। खोजबीन करने पर बच्ची मरणासन्न अवस्था में आम के बाग में मिली। प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर के बाम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 

डीएनए वैज्ञानिक साक्ष्य

आरोपित की ओर से दलील दी गई कि डीएनए रिपोर्ट के अलावा कोई सबूत नहीं है। इस मामले में एक भी चक्षुदर्शी साक्ष्य नहीं है। वहीं राज्य शासन की ओर से कहा गया कि डीएनए एक वैज्ञानिक साक्ष्य है, जिससे यह साबित हुआ है कि हैवानियत के साथ दुष्कर्म हुआ है।

सुनाई फांसी की सजा

आरोपी राजकुमार

खंडवा जिले की पाक्सो अदालत ने 21 अप्रैल 2023 को आरोपित राजकुमार उर्फ राजाराम को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने और उसकी हत्या का प्रयास करने के आरोप में फांसी (Death sentence reduced India 2025) की सजा सुनाई थी। सजा पर मुहर के लिए मामला हाई कोर्ट भेजा गया। वहीं आरोपित की ओर से भी सजा के विरुद्ध अपील दायर की गई। 

हाई कोर्ट ने माना फांसी की सजा उचित नहीं

हाई कोर्ट ने आदेश में साफ किया कि मामला (MP High Court child rape case) जघन्य श्रेणी का है। 4 साल की मासूम से दुष्कृत्य और उसका गला घोंटकर हत्या का प्रयास करते हुए सुनसान जगह पर फेंकना एक क्रूर कृत्य है, लेकिन युवक की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए फांसी की सजा उचित नहीं है। कोर्ट ने माना कि आरोपित 20 वर्ष का आदिवासी निरक्षर युवक है। उसके पारिवार वालों ने उसे शिक्षा नहीं दी और न ही उसकी ठीक से देखरेख की। इस कारण वह जीविकोपार्जन के लिए कम उम्र में ही एक ढाबे में काम करने लगा। ढाबे में भी उसे सही माहौल नहीं मिला जहां उसकी उचित देखभाल हो सके। इस मत के साथ कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में संशोधन किया।