फैसला : वैवाहिक आयोजन में नाचने की बात को लेकर हुई चाकू बाजी में मौत, आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा 

फैसला : वैवाहिक आयोजन में नाचने की बात को लेकर हुई चाकू बाजी में मौत, आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा 

अन्य आरोपी को 1 वर्ष की सुनाई सजा

⚫ मामला ईश्वर नगर में फरवरी 2020 का

हरमुद्दा
रतलाम, 13 नवंबर। वैवाहिक आयोजन में नाचने की बात को लेकर चाकू बाजी की हुई घटना में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने आरोपी राहुल पिता सोहनलाल डिंडोर (25) निवासी ईश्वर नगर रतलाम को धारा 302 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास सजा सुनाई। इसके साथ ही 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। वहीं अन्य आरोपी विक्की पिता सोहनलाल  निवासी ईश्वर नगर रतलाम को धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया। 

सहायक निदेशक अभियोजन आशा शाक्यवार ने बताया कि फरियादी राहुल भूरिया निवासी ईश्वर नगर रतलाम रहता है। सेंटिंग का कार्य करता है। वह 23 फरवरी 2020 को मोहल्ले के गणेश की शादी में गया था। मोहल्ले के सभी लोग शादी में नाच रहे थे। रात्रि करीब सवा दस बजे नाचने में राहुल व उसके भाई ने मोहल्ले के पवन उर्फ पोपट, अप्पू से मजाक कर मारपीट करने लगे। राहुल तथा अन्य ने पवन को जान से मारने की नियत से चाकू मारा जो उसके पुठ्ठे पर लगा। अन्य साथी आए और ईंट तथा पत्थरों से पवन को मारने लगे।  

उपचार के दौरान हो गई पवन की मौत

घटना करण भूरिया, ललिता बाई, अशोक पिता जीवनलाल, आशीष पिता संजु वर्जुनिया और मोहल्ले के लोगों ने देखी। फरियादी अशोक तथा आशीष घायल पवन को ईलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले गए।फरियादी की रिपोर्ट पर से असल अपराध क्रमांक 139/2020 धारा 307, 294, 34 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। इलाज के दौरान पवन की मृत्यू हो जाने से प्रकरण में धारा 302 भादवि का इजाफा किया गया। 

साक्ष्य के आधार पर सुनाई सजा

अपराध में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य/डिजिटल साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य डीएनए रिपोर्ट सकारात्मक होने के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोल्डंन राय ने की।