न्यायालय का मानना : जमानत का लाभ देने पर आरोपी साक्षी को करेगा प्रभावित
⚫ नमन राज का जमानत आवेदन निरस्त
हरमुद्दा
रतलाम 16 मई। न्यायालय में चल रहे आपराधिक मामले में राजीनामा करने के लिए रात्रि 3:00 बजे घर में घुसकर धमकी देने व बेटी के वीडियो वायरल करने के मामले एवं फरियादी के साथ मारपीट करने पर न्यायालय तृतीय सत्र न्यायाधीश बरखा दिनकर ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है l

अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अभिभाषक सतीश त्रिपाठी ने "हरमुद्दा" को बताया कि चांदनी चौक निवासी फरियादी ने 8 मई 2025 को रिपोर्ट लिखी थी कि आरोपी नमन राज सिसोदिया पिता भूपेंद्र सिंह निवासी अभय नगर रतलाम ने करीब 1 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री के साथ दोस्ती कर उसके साथ फोटो लिए थे। फोटो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी रुपयो की मांग कर रहा था तथा रुपए न देने पर परिवार को बदनाम करने की धमकी भी देता था। घटना दिनांक को भी आरोपी रात्रि 3:00 बजे आरोपी उसके घर आया और प्रकरण में राजीनामा करने का दबाव बनाने लगा था तथा ₹300000 की अवैध मांग की थी l आरोपी ने फरियादी के साथ मारपीट भी की थी। विवाद में आरोपी का मोबाइल भी वहीं रह गया था।
तर्कों को सुनकर निरस्त किया आवेदन
आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने करते हुए कहा कि आरोपी को यदि जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित करेगा और फरियादी, पीड़िता को डराएगा। श्री त्रिपाठी के तर्कों को सुनकर न्यायाधीश बरखा दिनकर ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
Hemant Bhatt