परिवहन विभाग उतरा सड़क पर : ओव्हरलोड वाहनों पर की चालानी कार्रवाई
⚫ 51 हजार समझौता शुल्क वसूल
⚫ लाइसेंस निलंबन की भी हुई कार्रवाई
हरमुद्दा
रतलाम, 7 अप्रैल। वाहन चालकों की मनमानी पर नकल कसने के लिए परिवहन विभाग सड़कों पर उतर आया है। ओवरलोड वाहनों एवं अन्य मालवाहनों के विरुद्ध आज चालानी कार्यवाही कर 51 हजार समझौता शुल्क वसूल किया गया। इसके साथ ही एक चालक के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की गई।

जिला परिवहन अधिकारी जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि जिला अंतर्गत सूखला (भूसा) का परिवहन करने वाले ओवरलोड वाहनों एवं अन्य माल वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।
लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई
जावरा एवं बड़ावदा क्षेत्र में भूसा का परिवहन करने वाले वाहन क्रमांक MP.45.G.0804 के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर समझौता शुल्क राशि ₹ 23,500/- वसूल की गई। साथ ही वाहन क्रमांक MP.14.ZF.7813 के चालक द्वारा नियम विरुद्ध लाइसेंस की श्रेणी से भिन्न प्रकार का वाहन चलाने के कारण लाइसेंस क्रमांक MP14N-2015-0110068 के निलंबन की कार्रवाई की गई।
तीन वाहनों से 27000 से अधिक वसूल
हतनारा, सैलाना एवं पिपलोदा क्षेत्र में भूसा का परिवहन करने वाले वाहन क्रमांक MP.11.G.4362, MP.13.GB.3274 तथा MP.09.LR.4786 के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए समझौता शुल्क राशि ₹ 27,500/- वसूल की गई।
दी हिदायत
वाहन चालकों को हिदायत दी गई है कि वह अपने वाहनों का संचालन वैध परमिट, बीमा, पी.यू.सी., लाइसेंस के साथ करें तथा दुर्घटना के बचाव के लिए अपनी वाहनों में सूखला (भूसा) का परिवहन अंडरलोड करते हुए उस पर रेडियम पट्टी का उपयोग आवश्यक रूप से करें। यदि कोई भी वाहन नियम विरुद्ध संचालित होना पाया जाता है तो उन वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी।
Hemant Bhatt