फैसला : बलात्कारी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा
⚫ मामला जनवरी 2021 का
⚫ घर से बहला फुसलाकर ले गया था आरोपी
⚫ किया कई बार बलात्कार
हरमुद्दा
शाजापुर, 18 जून। न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्याायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम शाजापुर द्वारा आरोपी बद्रीलाल पिता गणपत आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम रिजावता थाना मो. बड़ोदिया को भादवि की धारा 376(2) (एन) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी एवं ए.डी.पी.ओ. सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि पीड़िता के भाई ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 07 जनवरी 2021 को रात्रि को पूरा परिवार घर पर सो रहे थे व रात्रि 02.30 बजे के लगभग लाईट आने से वह खेत पर पानी देने चला गया था। बाद में सुबह 07.30 बजे वह घर पर आया, तो उसकी मां ने बताया कि उसकी बहन रात्रि से घर पर नहीं थी। उसने इधर-उधर आसपास पड़ोस में तलाश किया, कोई पता नहीं चला। उसने आरोपी द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने संबंधी सूचना थाना मो. बड़ोदिया पर दी।
विवेचना के दौरान इंदौर से लाए पीड़िता को
थाना मो. बड़ोदिया पर गुम इंसान बाद अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को ईंट भट्टे भांग्या इंदौर से उपनिरीक्षक थाना मो. बड़ोदिया द्वारा संदेही बद्रीलाल पिता गणपत के साथ मो. बड़ोदिया पर लाया गया।
पीड़िता ने बताया हुआ ऐसा ऐसा
पीड़िता द्वारा उसके कथन में बताया गया कि 06 जनवरी 2021 को बद्रीलाल का फोन आया और बोला कि उसे मिलना है। रात करीबन 11:30 बजे बद्रीलाल उसके घर के बाहर आया, वह उससे मिलने गई, बद्रीलाल ने बोला कि चल मेरे साथ चल और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया व हाथ पकड़ कर पैदल पैदल उसे जबदरस्ती सारंगपुर बस स्टेशन लेकर गया।जहां पर उसका मुंह खोल दिया तथा वह हाथ पकड़कर उसे बस में बैठाकर इंदौर लेकर गया।
टापरी में रखने के बाद ले गया उज्जैन
इंदौर के पास भांग्या ईट भट्टे पर बनी टापरी में एक रात रखा, जहां पर उसके साथ बलात्कार किया। दूसरे दिन उज्जैन लेकर गया। वहां किसी मोहल्ले में आरोपी बद्रीलाल ने कमरा किराए से लिया व उसे वहां पर रखा। वहां पर भी बद्रीलाल ने उसके साथ बलात्कार किया।
आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में दाखिल किया अभियोग पत्र
सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी रमेश सोलंकी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया।
Hemant Bhatt