...तो ले ली जान : पति ने रील बनाने और अपलोड करने से किया मना तो पत्नी ने ले ली जान

...तो ले ली जान : पति ने रील बनाने और अपलोड करने से किया मना तो पत्नी ने ले ली जान

दोनों गए थे शादी समारोह में, हो गया था विवाद

⚫ पति ने जो साफा पहना था उसी को बनाया मौत का फंदा पत्नी ने

⚫ पुलिस ने किया 24 घंटे में खुलासा

हरमुद्दा
झाबुआ, 29 जनवरी। जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। शादी समारोह में वीडियो रील बनाने को लेकर हुए झगड़े के बाद नाबालिग पत्नी ने अपने ही पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह रही कि हत्या में इस्तेमाल किया गया फंदा वही साफा था, जो पति ने शादी समारोह में पहना था। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी नाबालिग पत्नी को अभिरक्षा में ले लिया है।


घटना थांदला थाने की खवासा चौकी के अंतर्गत आने वाले नारेला गांव की है। मृतक कैलाश माल (25 वर्ष) है। जो मजदूरी करता था। पुलिस के अनुसार, कैलाश और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था, क्योंकि कैलाश अपनी पत्नी पर चरित्र शंका करता था। उसे सोशल मीडिया पर रील्स बनाने से मना करता था। पत्नी की उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है, जो नाबालिग है। दोनों की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी, लेकिन रिश्ते में तनाव रहता था।

नाचने को लेकर हुआ था दोनों में झगड़ा

एसपी शिवदयाल सिंह के अनुसार, 28 जनवरी को पति-पत्नी एक शादी समारोह में गए थे। वहां डीजे पर नाचने को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में आई पत्नी घर लौटी और रात में सोते हुए पति की उसकी ही पगड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह कि पत्नी ने हत्या का तरीका यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखा था। सुबह जब कैलाश का शव मिला, तो परिवार ने पुलिस को सूचना दी।

पीएम रिपोर्ट में हुआ खुलासा

शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला माना गया, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत की पुष्टि हुई।

शादी में जो पहना था साफा, उसी से गला घोंटा

पुलिस जांच में पता चला कि पत्नी को रील्स बनाने की लत थी और वह इंस्टाग्राम पर सक्रिय थी। पति की रोकटोक से वह परेशान थी। आरोपी पत्नी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया है। बताया कि पति का गला घोंटने के लिए उसने उसके साफे का इस्तेमाल किया, जिसे पति ने शादी पर पहना था। मामले में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत केस दर्ज किया गया है, चूंकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।